[पंजीकरण] मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश 2023

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP 2023 in Hindi [आवेदन फॉर्म डाउनलोड, सब्सिडी, पात्रता, पंजीकरण, लास्ट डेट, लोन, हेल्पलाइन नंबर]

देश के गरीब युवाओं को रोजगार प्राप्त हो या यदि वे स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें उसके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हो, इसके लिए सरकार हमेशा प्रयत्न करती आई है. और आगे भी कर रही हैं. इसी के आधार पर कुछ साल पहले मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने भी युवाओं को रोजगार शुरू करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुवात की थी, जिसके तहत लाभार्थियों को स्वयं के रोजगार शुरू करने के लिए लोन सुविधा दी जाती है. इस योजना की विशेषताओं का वर्णन हमने यहाँ किया हैं, अतः इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं.

Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश

जानकारी बिंदु योजना की पूरी जानकारी
नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश
लांच अगस्त, 2014 में
शुरुआत वर्ष 2016-17 में
आवेदन लास्ट डेट 31 जुलाई
घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
लाभार्थी राज्य के बेरोजगार युवा
लागू किया जायेगा वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश की विशेषताएं एवं लाभ (Yojana Features and Benefits)

  • स्वरोजगार शुरू करने वाले लोगों को सहायता :-

इस योजना के तहत ऐसे युवा जिनके पास पर्याप्त कौशल हैं और वे खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं किन्तु उनके पास वित्त की कमी के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है.

  • उद्यमों की संख्या एवं नौकरी के अवसर में वृद्धि :-

इस योजना को शुरू कर राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यही हैं कि युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने में प्रोत्साहन मिले, उद्यमों की संख्या में वृद्धि हो और साथ ही ज्यादा से ज्यादा नौकरी के अवसर पैदा हों.

  • वित्तीय सहायता :-

इस योजना में लाभार्थियों को जो वित्तीय सहायता प्रदान की जानी हैं वह उन्हें बैंक के माध्यम से लोन स्वरुप दी जा रही है. यह राशि 10 लाख रूपये से 2 करोड़ रूपये तक की हो सकती है.

  • मार्जिन मनी की सुविधा :-

इस योजना के तहत युवाओं को मार्जिन मनी की सहायता भी दी जा रही है, जोकि सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम 12 लाख रूपये यानि 15 % हैं, और अनुसूचित जाति / जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम 18 लाख रूपये यानि 20 % है.

  • ब्याज लाभ :-

इस योजना में लाभ प्राप्त करने वाले युवाओं को लोन की मंजूरी मिलने वाले दिन से आने वाले 7 साल तक 5 % की दर से ब्याज का लाभ प्राप्त होता है. हालाँकि इसमें युवाओं को 5 % और युवतियों को 6 % की दर से ब्याज का लाभ प्रदान किया जाता है.

  • लोन की गारंटी :-

इसके साथ ही इस योजना में 7 साल तक की लोन की गारंटी भी लोगों को दी गई है. अतः लोन की राशि को वे कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल की अवधि के अंदर चुका सकते हैं.

  • प्रशिक्षण की सुविधा :-

इस योजना में जब आवेदन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रशिक्षण का लाभ भी प्रदान किया जाता है.

योजना में आवेदकों के लिए पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria for Applicants)

  • मध्यप्रदेश का नागरिक :- इस योजना के लाभार्थी वही हो सकते हैं जो मध्यप्रदेश का स्थाई रूप से मूल निवासी है. अन्य राज्य के नागरिक जो मध्यप्रदेश की सीमा के भीतर रह रहे हैं उन्हें इसका लाभ प्रदान नहीं किया जाना है.
  • शैक्षणिक योग्यता :- वे आवेदक जिन्होंने कम से कम 10 वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान कराया जा रहा है. अतः आवेदकों की इतनी शैक्षणिक योग्यता होना बहुत आवश्यक है.
  • आयु पात्रता :- ऐसे युवा जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष हो, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  • सरकारी या सहकारी स्तर पर कार्यरत :- ऐसे व्यक्ति को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकारी या सहकारी वित्तीय संस्थान या फिर किसी बैंक में डिफाल्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उन्हें इस योजना में पात्र होने की अनुमति नहीं है.
  • अन्य योजना के लाभार्थी :- ऐसे आवेदक जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य उद्यमी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा हो, तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा.
  • केवल एक बार लाभ :- इस योजना में लाभार्थियों को केवल एक बार ही लाभ प्राप्त हो सकता है, यानि लाभार्थी इस योजना में केवल एक बार ही लोन एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं.
  • उद्योगकारियों के लिए :- इस योजना के तहत लाभार्थी केवल मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री शुरू करने के लिए ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है.

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP Required Documents for Application)

यहाँ पर कुछ दस्तावेजों की सूची दी हुई हैं जिसका उपयोग आवेदन के दौरान होता है. यदि आवेदक ऑफलाइन इस योजना में आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी करके अपने पास रखनी चाहिए. और यदि ऑनलाइन कर रहे हैं तो उन्हें सभी दस्तावेजों को स्कैन करना होगा –

  • मूल निवासी प्रमाण पत्र :- यह साबित करने के लिए कि आवेदक मूल रूप से मध्यप्रदेश राज्य की सीमा के भीतर का रहवासी है, आवेदकों को अपने मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी.
  • व्यापार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट :- चूकि यह योजना नया व्यापार शुरू करने वाले लोगों के लिए हैं तो आवेदकों को अपने नये व्यापार की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जमा करनी पड़ेगी. जिसमें यह दर्शाया होना चाहिए कि उनका व्यापार किस तरह से एवं कितने निवेश के साथ स्थापित किया जाना हैं.
  • पहचान पत्र :- जब व्यक्ति कही सफर कर रहा होता है या किसी योजना का लाभ प्राप्त कर रहा होता है तो सभी जगह उन्हें उनका पहचान पत्र दिखाना आवश्यक होता हैं. ठीक ऐसा इस योजना में भी है. आवेदकों के पास उनका आधार कार्ड जैसे अन्य पहचान पत्र होना आवश्यक है.
  • जन्म प्रमाण पत्र :- इस योजना में आयु सीमा दी हुई है. इसलिए लाभार्थी को अपनी आयु का प्रमाण देने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी.
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो :- इस योजना में कोई व्यक्ति फेक तरीके से आवेदन न करें इसलिए आवेदकों को अपनी खुद की पासपोर्ट साइज़ फोटो फॉर्म में लगाने के लिए चाहिए होगी.
  • शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण :- इस योजना में चूकि आवेदक का कम से कम 10 वीं कक्षा तक शिक्षित होना आवश्यक है इसलिए उन्हें अपने आखिरी कक्षा की मार्कशीट की कॉपी भी चाहिए होगी.
  • जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना में मार्जिन मनी की सुविधा लाभार्थियों को दी गई है किन्तु इसे जाति के अनुसार निर्धारित किया गया है, इसलिए आवेदकों को अपने साथ अपना जाति प्रमाण पत्र भी रखना आवश्यक होगा.
  • व्यापार का स्थान रेंटल होने पर :- यदि आवेदकों ने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए रेंट पर जगह ली हुई हो, तो उन्हें रेंट का प्रमाण देना भी आवश्यक होगा.
  • पीएल सर्टिफिकेट :- सभी आवेदकों को इस योजना के आवेदन फॉर्म में अपना पीएल सर्टिफिकेट लगाना भी जरुरी है.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश में आवेदन कैसे करें (How to Apply for Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana MP)

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :-

  • आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश पोर्टल पर विजिट करना है.
  • यहां आवेदकों को ‘मध्यप्रदेश युवा उद्यमी योजना’ के नीचे ‘आवेदन करें’ लिखी हुई बटन दिखाई देगी, आवेदकों को उस पर क्लिक करना है.
  • अब यहां आपको 3 विभागों के नाम एवं उसकी लिंक दी हुई होगी, उनमें से आप जिस विभाग के अंतर्गत शामिल हैं उसका चयन करना है.
  • इसके बाद आपके सामने उस विभाग के तहत लॉग इन करने का विकल्प आ जायेगा. यदि आप इसमें पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप इसमें सीधे लॉग इन करें. लॉग इन करते समय आपको योजना का नाम, आपका मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना होगा. और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
  • लेकिन यदि आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इसके लिए साइन अप पर क्लिक करना होगा. जिसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, उसे भरकर आप इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं.
  • रजिस्टर्ड होने के बाद आप इसमें लॉग इन करें. जैसे ही आप लॉग इन करके सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने युवा उद्यमी योजना का फॉर्म खुल जायेगा.
  • यहाँ आपको अपनी सभी जानकारी को सही तरीके से भरना होगा. और सभी दस्तावेजों को अपलोड कर अंत में सबमिट करना होगा. और इस तरह से आपका इस रोजगार के लिए लोन दिलवाने वाली युवा उद्यमी योजना में आवेदन पूरा हो जायेगा.

ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका :-

  • यदि आप इस योजना में ऑफलाइन तरीके से आवेदन करते हैं तो इसके लिये आप अपने जिले के अधिकारिक कार्यालय में जा सकते हैं. क्योंकि इस योजना के आवेदन फॉर्म राज्य के सभी जिला कार्यालय में उपलब्ध कराए गये हैं.
  • आवेदन फॉर्म मिल जाने के बाद आवेदकों को इसमें सभी जानकारी भरने के बाद सभी दस्तावेजों को इसमें अटैच करना होगा, साथ में आप अपने व्यापार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अटैच करना न भूलें.
  • फॉर्म भर जाने के बाद आप इस फॉर्म को उसी जिला कार्यालय में जमा कर दें जहाँ से आपने यह फॉर्म प्राप्त किया था. और इस तरह से आपका इसमें ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पूरा हो जायेगा.

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश में स्थिति की जाँच (Check Application Status)

  • इस योजना में आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए भी इसकी अधिकारिक वेबसाइट में जाना पड़ेगा. और साथ ही योजना और फिर विभाग का चयन करना होगा.
  • अब यहाँ स्क्रीन पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन का विकल्प दिखाई देगा, वहां आपको अपना नंबर डालकर ‘गो’ बटन पर क्लिक करना है.
  • यह नंबर आपको आवेदन करते समय ही प्राप्त होगा जिसे आपको संभाल कर रखना आवश्यक है.
  • अब आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति शो हो जाएगी. और फिर आप उसकी जाँच कर सकते हैं.

इस तरह से यह योजना आपको अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने में वित्तीय रूप से मदद करेगी. और इससे न सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि इससे देश में भी बेरोजगारी की समस्या कम होगी. अतः आप सभी को इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए.

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