Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana:- हाल ही मे केन्द्र सरकार द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरूआत की गई है। जिससे माध्यम से विजेताओं को करोड़ो रूपेय के इनाम दिए जाने का प्रावधान है। अब इसी प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा भी अब अपने राज्य के नागरिको को जीएसटी बिल के प्रति जागरूक करने और उनको करोड़ो रूपेय के ईनाम देने के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की शुरूआत की है। Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana 2023 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हर महीने 1073 लोगो को 45 लाख रूपेय के नकद पुरस्कार दिए जाएगें।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगें। अगर आप भी राजस्थान राज्य के निवासी है और इस योजना के तहत लाखो रूपेय के इनाम जीतना चाहते है। तो आपको राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना की सम्पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ताकि आप भी इस योजना के माध्यम से करोड़ो रूपये इनाम जीत सके।
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana 2023
राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बिल अपलोड करने पर विजेताओं को 1 करोड़ रूपेय तक के इनाम दिए जाएगें। जिससे राज्य के नागरिक जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित होगें। और जीएसटी बिलो मे हो रही चोरी पर लगाम लगेगी। साथ ही राज्य के नागरिक जीएसटी बिल के प्रति जागरूक होगें। मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के माध्यम से नागरिको को भी व्यापारी से कोई सामान या वस्तु खरीदने पर जीएसटी बिल लेने की आदत लगेगीं। इस योजना के तहत राज्य स्तर के अलावा जिला स्तर पर भी पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है।
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिको को किसी भी सामान की खरीद के बाद जीएसटी बिल या इनवॉइस को अपलोड करना होगा। जीएसटी बिल कम से कम 1000 रूपेय की ख़रीद का होना चाहिए। तभी नागरिक मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के लिए आवेदन कर सकेगें। इस योजना को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा।
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राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। |
विभाग | वाणिज्य कर विभाग। |
राज्य | राजस्थान। |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक। |
उद्देश्य | टैक्स चोरी को रोकना और उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल के प्रति जागरूक करना। |
लाभ | 1 करोड़ रूपेय की पुरस्कार राशी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
आधिकारिक वेबसाइट | शीघ्र आरम्भ की जाएगी। |
Rajasthan Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ की गई मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत व्यापारियो से सामान खरीदने पर वस्तु, सेवा का बिल प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। ताकि जीएसटी के प्रति नागरिको को किया जा सके। और टैक्स चोरी पर रोक लागाई जा सके। इस योजना के माध्यम से जीएसटी चौरी पर रोक लगने से राज्य के राजस्व विभाग मे वृद्धि हो सकेगी। और साथ ही राज्य के नागरिक योजना के माध्यम से बिल अपलोड करके 1 करोड़ रूपेय तक के इनाम जीत सकते है।
हर महीने की 20 तारीख़ को दिए जाएगें पुरस्कार
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यापारियो से सामान खरीदने पर वस्तु सेवा का बिल प्राप्त करने राज्य सरकार के उपलब्ध कराएं गए ऑनलाइन पोर्टल पर हर महीने की समाप्ति के बाद 10 तारीख तक हर महीने बिल अपलोड करने होगें। यानी इस योजना को 1 अक्टूबर से लागू होने पर आपको 31 अक्टूबर तक आपने जो भी सामान जीएसटी बिल के माध्यम से खरीदा है। उन सभी बिलो को 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जीएसटी बिल पुरस्कार मोबाइल ऐप या पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद योजना के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारो का चयन प्रतिमाह 20 तारीख को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया हर महीने चलती रहेगी।
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जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत दिए जाने वाले इनाम का विवरण
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत 1 करोड़ रूपेय के बंपर पुरस्कार के साथ ही प्रतिमाह 45 लाख रूपेय तक के पुरस्कार दिए जाएगें। इस योजना के माध्यम से दो प्रकार के इनाम विजेताओं को दिए जाएगें। जिनका विवरण निम्नलिखित है।
हर महीने मिलने वाले ईनाम की सूची
पुरस्कार | विजेताओं की संख्या | इनाम की राशी |
प्रथम पुरस्कार | 01 | 10 लाख रूपेय। |
द्वितीय पुरस्कार | 02 | 5-5 लाख रूपेय। |
तृतीय पुरस्कार | 20 | 50-50 हजार रूपेय। |
चतुर्थ पुरस्कार | 50 | 10-10 हजार रूपेय। |
पंचम पुरस्कार (सांत्वना पुरस्कार) | 100 | 1000 रूपेय। |
कुल | 1073 | 45 लाख रूपेय। |
वार्षिक बंपर पुरस्कार की सूचीं
पुरस्कार | विजेताओं की संख्या | इनाम की राशी |
प्रथम पुरस्कार | 01 | 01 करोड़ रूपेय। |
द्वितीय पुरस्कार | 02 | 25-25 लाख रूपेय। |
तृतीय पुरस्कार | 03 | 15-15 लाख रूपेय। |
कुल | 06 | 1 करोड़ 95 लाख। |
ऐसे बिल जो अस्वीकार होगें
राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत सरकार द्वारा कई प्रकार के सामान के बिल स्वीकर नही किये जाएगें। अगर आप ऐसे बिल अपलोड करते है तो आपको इस योजना के तहत इनाम नही मिल सकेगा। ऐसे बिल जो इस योजना के तहत स्वीकार नही किये जाएगें। उनकी सूची निम्नलिखित है।
- बैंकिंग एंव वित्तीय संस्थाओं का बिल।
- नॉनवेज व खाद्य पदार्थो का बिल।
- बिमा कंपनी बिल।
- मदिरा युक्त पेय का बिल।
- रेलवे बिल।
- ई-कॉमर्स ऑफरेटर।
- एयरलाइन बिल।
- ऑटोमोबाइल कंपनी का जीएसटी बिल।
- सरकारी व अर्ध सरकारी कंपनी का जीएटी बिल।
- इलेक्ट्रॉनिक्स मे गैजेएट्स का बिल।
- मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनियो की फूड चेन कंपनी द्वारा जारी किया गया जीएसटी बिल।
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मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 के लिए दिशा निर्देश
- Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana के तहत न्यूनतम 1000 से लेकर अधिकतम 1 लाख रूपेय तक के जीएटी बिल ही अपलोड होगें।
- इस योजना के लागू होने से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक राजस्थान राज्य का कोई भी नागरिक जीएसटी बिलो को अपलोड कर सकता है।
- उपभोक्ताओं के पास जितने भी बिल है। वह हर महीने की 10 तारीख तक अपलोड कर सकते है। जिसके बाद राजस्थान जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत 20 को विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएगें।
- किसी भी कंपनी के बिल जो उपर्युक्त जानकारी दी गई है। उनको स्वीकार नही किया जाएग।
- जीएसटी बिल मे बिल की तिथि, बिल टैक्स की वैल्यु, जीएसटी नम्बर और बिल की मूल राशी स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए।
Rajasthan Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana की पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना मे आवेदन करने के लिए राजस्थान राज्य के मूल निवासी ही पात्र होगें।
- इस योजना मे आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- जीएसटी बिल केवल 1000 रूपेय से अधिक के ही अपलोड किये जा सकते है।
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- जीएसटी बिल।
- मोबाइल नम्बर।
- ईमेल आईडी।
- बैंक पासबुक।
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Rajasthan Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana के तहत आवेदन कैसे करे?
राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा इसके बाद ही राजस्थान सरकार द्वारा मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। तभी आप इस योजना के तहत आवदेन कर जीएसटी बिल अपलोड कर सकेगें। इसके बाद ही आपको योजना का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल अभी आपको जीएसटी बिल अपलोड करने के लिए थोड़े दिनो की प्रतिक्षा करनी होगी। जल्दी ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से अवश्य अवगत कराएगें। तब तक आप हमारे इस आर्टिकल से जुड़े रहे। ऐसी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से को निरन्तर विजिट करें।
FAQs
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana आरम्भ की गई है।
मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना के तहत 1000 रूपेय से लेकर 1 लाख रूपेय तक के बिल अपलोड किये जा सकते है।
Mukhyamantri GST Bill Puraskar Yojana के तहत बिल अपलोड करने की अधिकतम सीमा कोई भी निर्धारित नही की गई है।
राजस्थान मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना मे आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।