यातायात नियम तोड़ने पर लग सकता है लाखो का जुरमाना। [सूची] मोटर वाहन अधिनियम, 2022 Motor Vehicles Act, in Hindi) [Check New Traffic Challan Fines List, Traffic Rules, Charges]
भारत में यातायात के नियम को सभी नागरिक अपनाएं, इसके लिए हर समय कोई न कोई प्रस्ताव मोटर वाहन अधिनियम में सुधार के लिए दिए जा रहे थे. हालही में भारत की संसद द्वारा इसमें संशोधन कर मोटर वाहन अधिनियम, 2019 को मंजूरी दे दी गई है, और अब यह पूरे भारत में लागू किया जा रहा है. इस अधिनियम में कुछ नये फाइन्स एवं यातायात के नियम निर्धारित किये गये हैं, जिसकी सूची एवं इस अधिनियम की कुछ विशेषताओं के बारे में विवरण हम इस लेख में प्रदर्शित कर रहे हैं.
मोटर वाहन अधिनियम
अधिनियम की जनकारी के लिए बिंदु | अधिनियम की जानकारी |
नाम | मोटर वाहन अधिनियम, 2019 |
कब से लागू है | 1 सितंबर |
कहाँ लागू है | पूरे भारत में |
मंजूरी | केंद्र सरकार द्वारा भारत की संसद में |
वाहन का प्रकार | 2 एवं 4 पहिया वाहन |
लाभार्थी | भारत के सभी निवासी |
सम्बंधित विभाग / मंत्रालय | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय |
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मोटर वाहन अधिनियम, 2021 की विशेषताएं
लोगों में यातायात के नियम के प्रति जागरूकता लाना :-
इस अधिनियम का एक मात्र उद्देश्य यह है कि लोगों को यातायात के नियम अपनाने के प्रति जागरूक करना, ताकि आय दिन होने वाली सड़क दुर्घटना से मृत्यु दर में कमी आयें.
जुर्माना :-
लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन न करें, इसके लिए उन पर लगने वाले जुर्माना में लगभग 10 गुना तक वृद्धि कर दी गई है. यानि यदि वे यातायात के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो अब से उन्हें 10 गुना अधिक जुर्माना देना पड़ेगा.
सुरक्षा उपकरण :-
लोगों के लिए सड़क पर यात्रा करने से पहले सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी कारणवश यदि उनके साथ सड़क दुर्घटना हो जाती है तो वे गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सकें.
मोटर वाहन अधिनियम, 2021 में नए यातायात के नियम एवं चालान फाइन्स की सूची
भारत में यातायात के नियम का उल्लंघन करने पर पुराने एवं नए यातायात के नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –
यातायात के नियम का उल्लंघन | पुराना चालान / जुर्माना | नया चालान / जुर्माना |
सामान्य | 100 रूपये | 500 रूपये |
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम | 100 रूपये | 500 रूपये |
यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना | 500 रूपये | 2,000 रूपये |
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना | 1,000 रूपये | 5,000 रूपये |
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना | 500 रूपये | 5,000 रूपये |
योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना | 500 रूपये | 10,000 रूपये |
सामान्य से अधिक वाहन पर | कुछ नहीं | 5,000 रूपये |
अधिक गति होने पर | 400 रूपये | 1,000 रूपये |
खतरनाक ड्राइविंग होने पर | 1,000 रूपये | 5,000 रूपये तक |
शराब पी कर गाड़ी चलाने पर | 2,000 रूपये | 10,000 रूपये |
तेजी / रेसिंग करने पर | 500 रूपये | 5,000 रूपये |
बिना परमिट के वाहन चलाने पर | 5,000 रूपये तक | 10,000 रूपये तक |
एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) | कुछ नहीं | 25,000 से 1 लाख रूपये तक |
ओवरलोडिंग होने पर | 2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये | 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये |
यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर | कुछ नहीं | 1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री |
सीट बेल्ट न लगाने पर | 100 रूपये | 1,000 रूपये |
2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर | 100 रूपये | 2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
हेल्मेट्स नहीं लगाने पर | 100 रूपये | 1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता |
इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर | कुछ नहीं | 1,000 रूपये |
बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर | 1,000 रूपये | 2,000 रूपये |
किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर | कुछ नहीं | 1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.
2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये. 3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा. 4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा. |
दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर | कुछ नहीं | ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन |
यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध | कुछ नहीं | संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना |
इस सूची के अनुसार यातायात के नए नियम एवं चालान फाइन्स पूरे देश में लागू किये जा चुके हैं. अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.
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दस्तावेजों की वैधता की सीमा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कॉविड – 19 के चलते सभी लाइसेंस प्राप्त दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन एवं इससे संबंधित जो भी दस्तावेजहैं उसकी वैधता की सीमा जोकि 31 जुलाई थी उसे अब बढ़ा कर 30 सितंबर कर दिया है. इससे पहले यह 30 जून तक बढाई गई थी. यह इसलिए किया गया हैं क्योंकि कॉविड – 19 के कारण देश में लगे लॉकडाउन में संबंधित दस्तावेजों की वैधता का विस्तार करना संभव नहीं हो सका है.
अतः आपसे अनुरोध है कि आप भी इसके प्रति जागरूक रहें, सुरक्षित ड्राइविंग करें, सभी यातायात के नियमों का पालन करें और साथ ही ड्राइविंग उपकरण का उपयोग करना न भूलें. ऐसा करने से आप ये सभी चालान भरने से बच सकते हैं, और खुद की सड़क दुर्घटना से रक्षा भी कर सकते हैं.
FAQ’s
Q : नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 क्या है ?
Ans : ड्राइविंग जैसे गंभीर अपराधों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा लिये जाने वाले जुर्माने में वृद्धि की गई हैं.
Q : क्या मोटर वाहन बिल में संशोधन आवश्यक है ?
Ans : हाँ, क्योकि 30 साल पुराने कानून को बदलना एवं वाहन चालकों को जिम्मेदार बनाना बहुत आवश्यक है.
Q : नया एमवी अधिनियम क्या है ?
Ans : सन 2019 का मोटर वाहन अधिनियम सन 1988 के लिए एक संशोधन है. जिसमें जुर्माना काफी अधिक बढ़ा दिया गया है.
Q : एमवी अधिनियम की धारा 129 क्या है ?
Ans : चार वर्ष से अधिक आयु के, ड्राइविंग या सवारी या किसी भी वर्ग या विवरण के मोटरसाइकिल पर ले जाया जा सकता है. लेकिन सार्वजानिक स्थानों पर हेडगियर पहनना जरुरी है.
Q : 196 एमवी अधिनियम क्या है ?
Ans : बिना लाइसेंस के वाहन चालकों से संबंधित है. धारा 196 के प्रावधानों के तहत कोई मोटर चलन उलंघन करता दिखेगा तो उसे 3 महीने तक की कारावास की सजा या 1000 रूपये तक का जुरमाना या फिर दोनों के दंड दिया जायेगा.
Q : एमवी अधिनियम की धारा 177 क्या है ?
Ans : नये मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सामान्य अपराधों के लिए जुर्माना 100 रूपये था जिसे अब 500 कर दिया गया है और 300 से बढ़कर 1000 रूपये दिया है.
Q : एमवी अधिनियम की धारा 187 क्या है ?
Ans : जो भी वहां चालक खतरनाक तरीके से वाहन चलाता दिखेगा उसे 5000 रूपये का जुर्माना देना होगा या 6 महीने की कैद में रहना होगा. यदि बार – बार यदि अपराध करता दिखेगा, तो उसे 10 हजार रूपये का जुर्माना और 1 साल की कैद का दंड भोगना पड़ेगा.
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