UP Niwas Praman Patra:- राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में निवास कर रहे नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिसके माध्यम से उस नागरिक के स्थाई निवास होने का पता लगता है। निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जिसकी आवश्यकता किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, योजनाओं का लाभ लेने हेतु, स्कूल कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करने आदि के लिए होती है। उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन बनवाने के लिए पहले लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे जिसमें बहुत समय लग जाता था लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। UP Domicile/Residence Certificate अब घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं जिससे आपका समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
अगर आप भी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं और निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
UP Niwas Praman Patra 2023
मूल निवास प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जिसके माध्यम से व्यक्ति के मूल रूप से उस स्थान में रहने का पता लगता है। साथ ही इस प्रमाण पत्र के माध्यम से उम्मीदवार भारत के किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश का है यह भी प्रमाणित होता है। Residence Certificate राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। सरकार द्वारा सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए भी फिर चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसी प्रकार छात्रवृत्ति फॉर्म भरने या नौकरी के मामले में भी निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से न केवल आप निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठा सकते है। e-district पोर्टल के माध्यम से आप निवास प्रमाण पत्र के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
UP Mission Prerna Portal
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP Niwas Praman Patra |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र की सुविधा उपलब्ध करना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
2023 | |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://edistrict.up.gov.in/ |
UP Domicile Certificate के लाभ
- निवास प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए किया जाता है।
- स्कूल या कॉलेज में दाखिला करवाने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है।
- किसी भी सरकारी या गैर सरकारी मामलों में निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- छात्रवृत्ति हेतु भी निवास प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
- जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए भी निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
UP Free Laptop Yojana
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्वघोषणा प्रमाण पत्र
- 10वीं 12वीं की मार्कशीट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप UP Niwas Praman Patra बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको Uttar Pradesh e-District की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई साथी) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- जहां पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र खुल जाएगा।
- आपको यहां पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा कोड दर्ज कर सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको यहां एक यूजर आईडी व पासवर्ड मिल जाएगा जो आपके मोबाइल नंबर में ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त होगा।
- अब आपको लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- आपको नए पेज पर आवेदन भरें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फार्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर आपको सभी जानकारी दिखाई देगी जिससे आपको वेरीफाई कर सेवा शुल्क भुगतान के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन फीस जमा करनी होगी।
- शुल्क भुगतान करने के बाद आपके निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- आप चाहे तो इसका प्रिंटआउट निकाल कर भविष्य के लिए रख सकते हैं।
सिटीजन लॉगिन कैसे करें?
- सिटीजन लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई साथी) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर लॉगिन करने के लिए मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- जैसे ही यूजर का नाम, पासवर्ड/ओटीपी और कैप्चा कोड करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपकी सिटीजन लॉगिन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
UP Niwas Praman Patra कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आप ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद आपको नए पेज पर अधिवास प्रमाण पत्र विवरण के लिए यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुल जाएगा।
- जिसके बाद आप आसानी से निवास प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Domicile/ Residence Certificate सत्यापन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको e-District Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको प्रमाण पत्र का सत्यापन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको नए पेज पर एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी को दर्ज करना होगा।
- अब आपको Search के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आप अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकेंगे।
आवेदन की स्थिति कैसे जाने?
अगर अपने निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन फॉर्म भरा है और आप अपने आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उसे पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको नए पेज पर एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी जिसे आप चेक कर सकते हैं।
UP Niwas Praman Patra के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नीचे दी गई जानकारी को अपना कर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको सबसे पहले जन सुविधा केंद्र नगर पालिका या सीएससी सेंटर जाना होगा।
- वहां जाकर आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आपको जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- उसके बाद आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपके निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। जिसके 30 दिनों बाद आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा।
- आप अपने निवास प्रमाण पत्र को नजदीकी कार्यालय से जाकर ले सकते हैं।
FAQs
निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से राज्य में रहने वाले व्यक्ति के मूल रूप से उस स्थान में रहने का पता लगता है। जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।
मूल निवास प्रमाण पत्र में व्यक्ति की जानकारी जैसे व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, तहसील, पता, थाने और संबंधित अन्य जानकारी प्रमाणित होती है।
UP Niwas Praman Patra बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ है।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र बनने में 30 दिन का समय लगता है।