आयुष्मान भारत – महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 2023

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 2023 आवेदन फॉर्म, पात्रता, हॉस्पिटल लिस्ट,  (Ayushman Bharat – Mahatma Gandhi Rajasthan Swasthya Bima Yojana in hindi) (AB-MGRSBY) [How to Apply, FAQ]

राजस्थान सरकार द्वारा पहले से भामाशाह योजना को चलाया जा रहा था, परंतु सरकार के बदल जाने के बाद इस बीमा योजना को बदल दिया गया है अब यह बीमा योजना आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से चलाई जाएगी।  इस योजना के तहत भी गरीबों का फ्री में इलाज किया जाएगा.  योजना के तहत कैसे अप्लाई करना है और कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं इस तरह के सवालों के जवाब के लिए इस योजना को ध्यान से पढ़ें-

Ayushman Bharat Mahatma Gandhi Health Insurance Scheme in Rajasthan

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना

नाम आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना (AB-MGRSBY) 
किसने लांच की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
किसका पार्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
घोषणा हुई 29 अगस्त
ऑफिसियल लांच सितम्बर
लाभार्थी गरीब परिवार
पोर्टल health.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन नंबर 14555, 1800111565

स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य बिन्धु (Key Features of Ayushman Bharat – Swasthya Bima Yojana)

यहां योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली आयुष्मान भारत योजना की तरह ही दिखाई दे रही है इसमें उसी तरह के लाभ जनता तक पहुंचाए  जाएंगे.

 कैशलैस ट्रीटमेंट

योजना के तहत कैशलेस इलाज किया जाएगा। अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसका पूरा इलाज हो जाएगा और उसे कोई पैसा जमा करना नहीं पड़ेगा। यह पैसा सरकार द्वारा दिया जाएगा जिसके लिए सरकार एक स्मार्ट कार्ड  जैसा पेपर परिवार को दे सकती हैं। जिसमें इलाज का और बीमा राशि का पूरा विवरण होगा।

बीमा राशि

राजस्थान सरकार ने तय किया है कि सामान्य बीमारी के लिए 30 हजार रूपए एवं गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख तक का कवरेज सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जायेगा.  

प्रीमियम राशि

यह योजना सरकार द्वारा गरीब जनता के लिए लाई जा रही है, जो भी प्रीमियम बनता है वह सरकार द्वारा भरा जाएगा। लाभार्थी का कुछ भी पैसा नहीं लगेगा. 

समय अंतराल

यह  बीमा प्रतिवर्ष रिन्यू किया जाएगा इसका प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाएगा । अर्थात हर वर्ष परिवार को बीमा मिलेगा।

हॉस्पिटल की लिस्ट

सरकार द्वारा प्रदेश के हॉस्पिटलों को इसमें शामिल किया जाएगा जिन हॉस्पिटल में सरकार द्वारा यह सुविधा लोगों को दी जाएगी उनका नाम एक लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा जहां जाकर गरीब जनता अपना मुफ्त में इलाज करवा सकती है।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना योग्यता के बिंदु क्या है ? (Eligibility Criteria for Ayushman Bharat Yojana Rajasthan)

राजस्थान का रहवासी होना अनिवार्य

जो व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी है, वही व्यक्ति का परिवार इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकता है अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से राजस्थान में रहने आया है तो वह इस योजना का लाभ तब तक नहीं ले सकता जब तक कि वह मूलनिवासी ना बन जाए ।

 गरीब एवं पिछड़े परिवारों के लिए

यह योजना गरीब लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय बहुत कम है और जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं वहीं परिवार इस महिला के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं ।

परिवार शामिल होंगे

यह योजना किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है इसमें एक परिवार शामिल होगा । अब परिवार में कितने सदस्य होंगे इसके बारे में सरकार ने और भी कोई बात नहीं कही है ।

 जाति विशेष को नहीं मिलेगी

इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है जो कि गरीब है इसमें किसी भी विशेष जाति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य दस्तावेज़ (Documents Required)

स्थानीय प्रमाण पत्र

राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है अतः इसके लिए एक सत्यापित प्रमाण पत्र लगाना भी जरूरी होगा जो कि पंजीयन के समय जमा कराना होगा ।

परिचय पत्र

परिवार के मुखिया को अपना एक परिचय पत्र जमा कराना जरूरी है जिसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसे कार्ड सम्मिलित होंगे ।

बीपीएल  कार्ड

योजना के भीतर गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा इसलिए उनका बीपीएल कार्ड जमा कराना जरूरी है ।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना आवेदन प्रक्रिया क्या हैं ? (Application Form Online for AB-MGRSBY)

  • आयुष्मान भारत मिशन में यह उल्लेखित किया गया है कि आवेदक जो पहले से ही SECC 2011 की सूची में रजिस्टर्ड हैं वे इस स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी होंगे.
  • लेकिन लाभार्थियों को अपनी रजिस्ट्रेशन फाइलिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए योजना से जुड़े अस्पताल में जाना होगा. इसके लिए यह जरुरी हैं वे अपने साथ अपना आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड ले कर जायें.
  • उस अस्पताल में एक विशेष आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा काउंटर होगा.
  • इस काउंटर में कुछ एजेंट होंगे, जिनकी यह जिम्मेदारी होगी कि वे लाभार्थी आवेदकों का नामांकन पूरा कराएं.
  • इसके लिए आवेदक को बस इतना करना होगा कि वे अपने सभी दस्तावेजों को उस एजेंट को दे दें. इसके बाद उस एजेंट द्वारा लाभार्थी के डेटाबेस की जाँच की जाएगी कि इच्छुक उम्मीदवार इस योजना के पात्र है या नहीं.
  • इस जाँच के बाद एजेंट ही एक ऑनलाइन फॉर्म खोलेगा और उसमें आवेदक की सभी जानकारी को भरेगा. यह जानकारी सही – सही भर देने के बाद इसे राज्य के डेटाबेस में सेव करके रख लिया जायेगा.
  • फिर वह साईट एक रजिस्ट्रेशन संख्या जनरेट करेगी और यहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी. और एजेंट द्वारा आवेदक के नाम से एक हेल्थ कार्ड जारी किया जायेगा.
  • इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से लाभार्थी सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त मेडिकल ईलाज सुविधाएँ प्राप्त कर सकता है.   

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों के लिया बहुत जरूरी हैं क्यूंकि इलाज में बहुत पैसा खर्च होता हैं इस कारण गरीब जनता बिना इलाज के लिये मर जाती हैं जो कि बहुत बुरी स्थिती हैं। इस योजना से लोगो को राहत मिलेगी।

FAQ

Q : आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं ?

Ans : साल 2011 में भारत में आर्थिक, सामाजिक एवं जाति के आधार पर जनगणना कर सूची तैयार की गई थी. इस जनगणना में जिन लाभार्थी परिवार के सदस्य शामिल हैं, और साथ ही जो राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हैं वे सभी लोग इस योजना के लाभार्थी होंगे.

Q : राजस्थान की इस स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?

Ans : आवेदन के दौरान भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान भारत परमिशन की रसीद आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

Q : राजस्थान आयुष्मान भारत योजना में लाभ कैसे प्राप्त होता है ?

Ans : इस एबी-एमजीएसबीवाई योजना का लाभ भी आप भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह ही प्राप्त कर पाएंगे, इसके लिए आपको इस योजना में रजिस्टर्ड अस्पतालों में अपने भामाशाह कार्ड की आवश्यकता होगी.

Q : आयुष्मान भारत योजना की परमिशन की रसीद कैसे प्राप्त होगी ?

Ans : इस योजना के इच्छुक आवेदक ई-मित्र किओस्क से आयुष्मान भारत योजना की परमिशन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं.

Q : यदि हमारे पास आयुष्मान भारत योजना की परमिशन रसीद हैं किन्तु भामाशाह कार्ड नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा ?

Ans : इस योजना के लाभार्थी का यदि भामाशाह कार्ड नहीं बना हुआ है तो इसके लिए भी वे अपने ई – मित्र केंद्र में जायें, वहां पर यह कार्ड बन जायेगा.

Q : भामाशाह कार्ड में क्या – क्या लिंक किया हुआ होना चाहिए ?

Ans : इस कार्ड में आपको आयुष्मान भारत योजना की रसीद में दी हुई 23 अंकों की एक आईडी और साथ में आधार संख्या और राशन कार्ड संख्या भी अंकित होनी चाहिए.

Q : एबी-एमजीएसबीवाई योजना का लाभ लेने के लिए मैं एसईसीसी के आधार पर पात्र हूँ या नहीं इसका पता मुझे कैसे चलेगा ?

Ans : इसका पता लगाने के लिए या तो आप टोल फ्री नंबर (14555 / 1800111565 / 18001806127) पर फोन कर सकते हैं, या फिर आयुष्मान भारत योजना की परमिशन रसीद पर दी हुई 23 अंकों की परिवार की पहचान संख्या के माध्यम से चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर लॉग इन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आप चाहे तो इस वेबसाइट में अपनी शिकायत भी जमा कर सकते हैं.

Q : क्या राजस्थान का रहने वाला व्यक्ति इस योजना का लाभ किसी दूसरे राज्य में जाकर लेने में सक्षम होगा ?

Ans : नहीं, यह सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही हैं इसलिए जब तक यह योजना संचालित हैं इसका लाभ आप दूसरे राज्य में जा कर नहीं ले सकते हैं.

Q : राजस्थान की एबी-एमजीएसबीवाई योजना में कितनी बीमारी एवं विशेष ईलाज के पैकेज शामिल किये गये हैं ?

Ans : राजस्थान की एबी-एमजीएसबीवाई योजना में लाभार्थी रजिस्टर्ड अस्पताल में जाकर 21 विशेष ईलाज के पैकेज के लिए मुफ्त में मेडिकल ईलाज प्राप्त कर सकता है. इस पैकेज में कम से कम 1401 बीमारियाँ शामिल हैं.

Q : सरकारी या निजी अस्पतालों में ईलाज करवाने जाने पर क्या हमसे किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जायेगा ?

Ans : नहीं, मरीज को अस्पताल में जाने से पहले, वहां रहते हुए या फिर वहां से जाने के बाद भी कोई भी शुल्क का भुगतान नहीं करना है.

Q : एबी-एमजीएसबीवाई योजना के लाभार्थियों को कितना कवरेज मिलेगा ?

Ans : यदि रजिस्टर्ड मरीज किसी भी सामान्य बीमारी से पीढित हैं, तो वह 30 हजार रूपये तक का कवरेज प्राप्त कर सकता है. किन्तु यदि वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हैं तो उसके लिए वह 3 लाख रूपये तक का मेडिकल कवरेज प्राप्त करने का अधिकार होगा.

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