UP Parivarik Labh Yojana– उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को जीवन यापन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से UP Parivarik Labh Yojana 2024 से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता, दस्तावेज तथा आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करने जा रहे हैं। National Family Benefit Scheme से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु इस लेख को विस्तार पूर्वक पढ़ें।
Parivarik Labh Yojana 2024
यूपी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिन के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तथा उनका एकमात्र कमाने वाला साधन समाप्त हो जाता है। पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उन परिवारों को 30,000 रुपये की धनराशि सहायता के रूप में मुहैया कराई जाएगी (The main aim of launching this scheme is to provide the financial compensation of Rs. 30,000 to the family if the only earner of the family dies) Parivarik Labh Yojana के माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों को अपनी आजीविका चलाने मैं किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- पहले इस योजना के अंतर्गत परिवारों को 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।
- परंतु इसे 2013 में बड़ा कर 30,000 कर दिया गया है।
- अब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से अब देश के गरीब परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना होगा।
- इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का उपयोग करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं
- यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने के लिए आपकी आयु 18 से 60 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
कानपुर जिले के 1113 आवेदकों को मिली धनराशि
उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कानपुर जिले के लगभग 1113 आवेदक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का इंतजार 6 माह के अधिक समय से कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार यानी 20 अक्टूबर 2021 को 1113 आवेदकों के खातों में 30000 रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई। इस शुभ अवसर पर अधिकारी डॉ प्रज्ञा पांडे द्वारा बताया गया कि UP Parivarik Labh Yojana में अनुदान के लिए लगभग 1474 लोगों ने आवेदन किया है। उन सभी आवेदन पत्रों का सत्यापन किया गया तो लगभग 155 लाभार्थी अपात्र पाए गए। 206 अधिक लाभार्थियों द्वारा दिए गए पत्रों पर प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए कुल लाभार्थी में से लगभग 1113 लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत एक माह का विशेष अभियान
जैसे कि हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में हुई अध्यक्षता के दौरान कुछ निर्णय लिए गए हैं। इस अध्यक्षता के तहत उपजिलाअधिकारी द्वारा बताया गया है कि कुछ प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों को सूचीबद्ध कराए गए हैं। एवं पत्रों को मद्देनजर रखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाए ताकि जितने भी कार्य हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाए।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि परिवारों को मुखिया के मृत्यु हो जाने के बाद आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए।
- ताकि इन लोगों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े।
- इस योजना के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जाएगा।
पारिवारिक लाभ योजना के मुख्य तथ्य
इस योजना के मुख्य तथ्य कुछ इस प्रकार हैं:-
योजना का नाम | Parivarik Labh Yojana 2024 |
किसके द्वारा शुरू की गई | यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
योजना का उद्देश्य | मुखिया के मृत्यु हो जाने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
योजना के लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार |
योजना के लाभ | परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा |
सहायता राशि | 30,000 रुपये |
पूर्व की सहायता राशि | 20,000 रुपये |
राशि में वृद्धि कब की गई | 2013 में |
हेल्पलाइन नंबर | 18004190001 |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार योजना |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.nfbs.upsdc.gov.in |
Parivarik Labh Yojana का उद्देश्य
परिवार का जो मुखिया होता है केवल वही एकमात्र साधन होता है जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और ऐसे में किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को विभिन्न प्रकार के आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से यदि किसी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ( The main objective of National Family Benefit Scheme is to provide the compensation of Rs. 30,000 for the financial help) इस सहायता राशि का उपयोग करके अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकते हैं
- पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
- जिसका उपयोग करके वह अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकें।
- तथा उन्हें अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े।
- Parivarik Labh Yojana का मुख्य उद्देश्य है के परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े।
- इस राशि का उपयोग करके वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें।
- तथा सहायता राशि का उपयोग करके अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाए।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से प्रदेश के गरीब परिवारों के मुख्य की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें 30,000 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी ताकि वह अपने पारिवारिक गतिविधियों को आसानी से चला सके और उन्हें किसी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- National Family Benefit Scheme के माध्यम से उन्हें अपना जीवन यापन करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- परिवार इस राशि का उपयोग करके अपने खर्चे आसानी से कर पाएंगे।
- सदस्यों को अपने जाति खर्च के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- परिवार के लोग आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
- यदि आप भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यूपी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको योजना के अंतर्गत जल्द से जल्द आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
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ऑनलाइन चेक करें स्टेटस
यदि आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से फायदा उठाना चाहते हैं तो आपका बैंक में खाता होना अति आवश्यक है इसलिए आपको पहले बैंक में खाता खुलवाना होगा | तत्पश्चात इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना है, आवेदन करने के डेढ़ महीने के अंदर सरकार आपके बैंक खाते हैं राशि हस्तांतरित कर देगी, राशि की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते का स्टेटस चेक करते रहे हैं या फिर बैंक में जाकर पासबुक की एंट्री करा सकते हैं |
Benefits & Features Of Parivarik Labh Yojana
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की विशेषताएं और लाभ कुछ इस प्रकार हैं:-
- इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के गरीब परिवारों के लिए शुरू किया गया है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से देश के गरीब व जरूरतमंद परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस सहायता का उपयोग करके वह अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत जरूरतमंद परिवारों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस सहायता के माध्यम से राज्य के लोग अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं।
- तथा जिंदगी में होने वाले खर्चों को आसानी से उठा सकते हैं।
- National Family Benefit Scheme के अंतर्गत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को शामिल किया गया है।
- अब तक इस योजना का लाभ प्रदेश के काफी परिवारों को पहुंचाया जा चुका है तथा आगे उम्मीद है कि यह योजना नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के माध्यम से लाभान्वित करी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- इसीलिए पंजीकृत लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- इससे प्रदेश के गरीब परिवार में आत्मनिर्भरता व सशक्तिकरण आएगा
- प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 18 से 60 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य है यदि आपने 1 वर्ष से अधिक समय में आवेदन किया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- आवेदन करने के 45 दिन के भीतर ही इस योजना का लाभ आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
इस योजना के तहत निर्धारित महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं:-
- आवेदन फॉर्म केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरे जाएंगे।
- आवेदन करते समय लाभार्थी को राष्ट्रीय बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक खाते का विवरण मान्य नहीं माना जाएगा
- तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मान्य माना जाएगा
- आवेदन फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी सत्य मानी जाएगी यदि वेरिफिकेशन करने पर किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक इसका जिम्मेदार होगा
- आवेदन भरते समय सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने अनिवार्य हैं।
- तहसील स्तर मान्यता प्राप्त अस्पताल और नगर पंचायत से प्राप्त हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र ही मान्य माना जाएगा।
- उम्मीदवार का फोटो 20 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तथा यह एक जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए।
- लाभार्थी के द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केबी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
Parivarik Labh Yojana के लिए पात्रता
आवेदकों को नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो
- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए
- National Family Benefit Scheme का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए
- तथा ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की सालाना आय 46,000 रुपये प्रति वर्ष होनी चाहिए।
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Required Documents
इस योजना के तहत आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं:-
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है:-
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- जनपद
- निवासी
- आवेदक विवरण
- बैंक अकाउंट विवरण
- मृतक का विवरण
- कैप्चा कोड
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप का पंजीकरण हो जाएगा।
Parivarik Labh Yojana आवेदन की स्थिति
आवेदन की स्थिति देखने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:-
National Family Benefit Scheme Online Status
- आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आप से पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी है जैसे
- District
- Account/ Register Number
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करते ही आपको Search के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप आवेदन पत्र की स्थिति जांच सकते हैं
जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसडीएम लॉगइन
लोगिन करने हेतु निम्नलिखित चरणों का पालन करें:-
- अधिकारी और एसडीएम लोगिन करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी/ एसडीएम लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है जैसे
- अधिकारी
- जिला
- पासवर्ड
- कैप्चा कोड
- संपूर्ण जानकारी दर्ज करते ही आपको Log In के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार एसडीएम/ अधिकारी लॉगिन हो जाएगा
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभार्थियों का विवरण देखने हेतु नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:-
- जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने के लिए समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा
- इस होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हें अनुदान स्वीकृत हो चुका है) के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है
- दर्ज करने के बाद आपके सामने जनपद वार्ड लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा|
पारिवारिक लाभ योजना नई लिस्ट
यदि आप परिवारिक लाभ योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना होगा:-
- सर्वप्रथम आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है अब आपके सामने होम पेज खुल कर आ जाएगा |
- इस पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिनका बिल जेनरेट हो चुका है) विकल्प पर क्लिक करना है |
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको अपना जिला चुनना होगा |
- जिला पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा अब आपको अपनी तहसील पर क्लिक करना है |
- तहसील पर क्लिक करते ही एक और पेज खुल जाएगा अब आपको अपना ब्लॉक चुनकर उस पर क्लिक करना है |
- अब आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा तो था आपको एक और सूची दिखाई देगी इस सूची में से आपको अपना गांव / कस्बा चुनकर उस पर क्लिक करना है |
- अब आपके सामने नामों की लिस्ट आ जाएगी इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं |
आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी आवेदन पत्र के लिए दिशानिर्देश देखना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित चरणों फॉलो करना है
- दिशा निर्देश डाउनलोड करने के लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फाइल खुल कर आएगी
- इसमें आप आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।
- इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना होगा
- इस प्रकार की पीडीएफ आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगी
शासनादेश डाउनलोड करने की प्रक्रिया
नीचे दिए गए स्टेप्स के माध्यम से आप शासनादेश डाउनलोड कर पाएंगे:-
- शासनादेश डाउनलोड करने हेतु आपको समाज कल्याण पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको शासनादेश के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने पीडीएफ फाइल खुलकर आएगी।
- इस फाइल में आपको योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
- आप इसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके अपने डिवाइस में डाउनलोड भी कर सकते हैं।
संपर्क सूत्र
आज हमने आपको अपने इस लेख के माध्यम से पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी स्पष्ट कर दी है। यदि आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई या मन में कोई प्रश्न आता है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर- 1800-4190-001
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
- पता- कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ- 226001 (उत्तर प्रदेश)
- ईमेल आईडी- director.swd@dirsamajkalyan.in
पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े कुछ प्रश्न और उत्तर
प्रश्न | उत्तर |
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना क्या है? | राष्ट्रीय पारिवारिक योजना एक प्रकार की योजना है जिसके माध्यम से राज्य के गरीब परिवारों के मुखिया के मरने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
पारिवारिक योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाएगा? | राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ उन परिवारों को प्रदान किया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और परिवार के एकमात्र कमाने वाले मृत्यु हो गई है |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है | इस योजना का उद्देश्य है कि यूपी के गरीब परिवारों को उनके मुखिया की मृत्यु के बाद 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए |
पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे कर सकते हैं? | इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको सामाजिक कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। |