EK Must Samadhan Yojana:- उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना को बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 8 नवंबर 2023 से लागू किया जा रहा है। जो कि 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस योजना के पहले चरण में 30 नवंबर तक पंजीकरण करने वाले किसानों और 1 किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार इस योजना के तहत बिजली चोरी के मामलों में भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सरचार्ज से 90% छूट का फायदा मिलेगा। वहीं वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता भी 50 से 80% छूट का लाभ ले सकते हैं। चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक 10% पंजीकरण राशि जमा कर एकमुश्त भुगतान करने की दशा में 65% तक बिजली चोरी की राशि को जमा करने से छूट मिलेगी।
UP EK Must Samadhan Yojana 2024
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कई बार किसान प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कारणों की वजह से ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से यदि किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक की ब्याज दर में छूट सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से लगभग 2.63 लाख से भी ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा। सरकार द्वारा इस योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसकी जानकारी हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से प्रदान करेंगे।
यदि आप भी उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकते हैं। इस योजना का लाभ आप केवल 31 मार्च 2021 तक ही उठा सकता है। यदि आप 31 मार्च 2021 के बाद ऋण का भुगतान करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
UP Kisan Karj Rahat List
01st January 2024 Update:- एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया
उत्तर प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक चलाई गई। इस दौरान उपभोक्ताओं में योजनाओं को लेकर काफी उत्साह दिखा। ऊर्जा विभाग को इस योजना के माध्यम से 31 दिसंबर तक 5150 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं उपभोक्ताओं को 1771 करोड़ रुपए की छूट मिली। लोगों के उत्सव को देखते हुए पावर कारपोरेशन ने EK Must Samadhan Yojana की अवधि को 16 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया है अब उपभोक्ताओं को 16 जनवरी 2024 तक बकाया जमा करने का मौका दिया जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ नहीं लिया है। वह 16 जनवरी तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ओटीसी की अंतिम तिथि बढ़ने से विद्युत निगम के पास उपभोक्ताओं को अंतिम समय में अधिक से अधिक बकाया जमा कराने का मौका है।
8 नवंबर से शुरू होगी उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना
यूपी में बिजली बिल के बकायदारों और बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए योगी सरकार ने UP OTS Scheme लागू की है। यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को 50 से 100 फीसद तक छूट मिलेगी। एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किस्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है।
EK Must Samadhan Yojana को कुल 54 दिनों तक तीन चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण 8 से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को उनके बकाया किस्तों में भुगतान की सुविधा के लिए 2 विकल्प दिए गए है। उपभोक्ताओं को किस्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफॉल्ट की अनुमति होगी।
निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के सरचार्ज पर छूट
उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया हैं कि इस योजना के तहत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी। योजना अवधि के दौरान उपभोक्ता छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, किसी भी विभाग के कैश काउंटर, राशन की दुकान या वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर इस छुटकारा दे सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के बारे में
इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से किया जाता है। यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करनी है या फिर कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक का है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक को किसानों को साहूकार से मुक्ति प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था। इस बैंक के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की प्रदेश में 323 शाखाय हैं। जिनके माध्यम से किसानों की आर्थिक सहायता की जाती है।
प्रारंभ में बैंक द्वारा साहूकारों से लिए गए ऋण को अदा किया जाता था तथा ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता था। पर अब वर्तमान स्थिति में विभिन्न प्रकार की आर्थिक सुविधाएं उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा कृषकों को प्रदान की जा रही है।
यूपी गन्ना पर्ची कैलेंडर देखें
Key Highlights Of UP EK Must Samadhan Yojana 2024
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना |
किस ने लांच की | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के नागरिक |
उद्देश्य | किसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बैंक की एनपीए दर कम करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upsgvb.in/index.php |
साल | 2024 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऋण पर ब्याज दरें
कैटेगरी | ब्याज दर |
लघु सिंचाई, एसआरटीओ, कृषि यंत्रीकरण एवं मौन पालन योजना | 11% |
डेयरी, डनलपकार्ट, पशुपालन, हार्टीकल्चर, ग्रामीण आवास, पोल्ट्री योजना, मत्स्य पालन, अकृषि क्षेत्र की योजनाएं व अन्य | 11.50% |
नोट: यदि लाभार्थी समय से किस्त का भुगतान करता है तो लाभार्थी को ऊपर दी गई ब्याज दर के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि लाभार्थी निर्धारित तिथि पर किस्त का भुगतान नहीं कर पाता है तो इस स्थिति में लाभार्थी को 1% अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान करना होगा।
पारदर्शी किसान सेवा योजना
एकमुश्त समाधान योजना 2024 की तीन श्रेणियाँ
- पहली श्रेणी – इस योजना के तहत पहली श्रेणी में राज्य के उन किसानो को रखा गया है जिन्होंने 31 मार्च 1997 से पहले का ऋण बाकि है और वह इस ऋण को चूका नहीं पा रहे है उस पर देय पूरा ब्याज इस योजना के तहत माफ़ कर दिया जायेगा।
- दूसरी श्रेणी – इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 1997 को या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है उन्हें इस तरह ब्याज में छूट दी जाएगी। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा।जिन मामलों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुए) शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी।
- तीसरी श्रेणी – इस तीसरी श्रेणी में राज्य के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक कर्ज लिया है तो उन्हें तीन तरीके से छूट दी जाएगी। पहली कर्जदार किसानो पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी।2. योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 3.एक अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 4. एक नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
EK Must Samadhan Yojana का उद्देश्य
इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा बैंकों की एनपीए दर को कम करना है। उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना किसानों के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से यदि किसान एकमुश्त ऋण का भुगतान करते हैं तो उनको ब्याज दर में 35% से लेकर 100% तक की छूट प्रदान की जाती है। जिससे कि उन्हें ऋण चुकाने के लिए कम राशि देनी पड़ती है। UP EK Must Samadhan Yojana 2024 के माध्यम से अब वह सभी किसान अपना ऋण समय से चुका पाएंगे जो कि अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऋण नहीं चुका पाते थे। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त भी बनेंगे।
यूपी एकमुश्त समाधान योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- UP EK Must Samadhan Yojana 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से यदि किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 2.63 लाख से भी ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा।
- उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना को सरकार द्वारा तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
- केवल 31 मार्च 2021 तक ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
- इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा तथा वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
- बैंकों के एनपीए दर में भी इस योजना के माध्यम से गिरावट आएगी।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसान ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किया जाता है।
- यदि आप इस योजना से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं।
- इस योजना के माध्यम से वह सभी किसान ऋण चुका पाएंगे जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण है ऋण का भुगतान नहीं कर पाते थे।
- योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक को एकमुश्त संपूर्ण धनराशि जमा करनी अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना
पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
यदि आप Uttar Pradesh EK Must Samadhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का ऑप्शन दिखाई देगा।
- आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपके सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल आएगा।
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
EK Must Samadhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- यह आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ₹200 की शुल्क जमा करनी होगी।
- आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- आपको आवेदन पत्र में कृषक का फोटो के साथ ग्राम प्रधान तथा पत्रावली तैयार कर्ता के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
- आवेदन पत्र से आपको नवीनतम खसरा एवं खतौनी किसारी बही, आकार पत्र, 5,11,23 तथा 45 की प्रमाणित नकल एवं शाखा प्रबंधन के सक्षम बकाया ना होने का शपथ पत्र अटैच करना होगा।
- इस प्रार्थना पत्र के साथ ₹100 प्रति अंश की दर से न्यूनतम 10 अंशों का अग्रिम अंशदान जमा करना होता है। इसके अलावा ₹3 का प्रवेश शुल्क भी जमा करना होता है। यदि कोई प्रति सहभागीदार है तो इस स्थिति में भी ₹3 नाममात्र सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
- सभी शुल्क भरने के बाद आपको आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जमा करना होगा।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको लॉगइन के टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको दैनिक सूचना पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सपने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- आपको इस पेज पर अपनी user-id तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।
संपर्क करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आएंगे।
- संपर्क सूत्र, सुझाव, शिकायत व हेल्पलाइन
- प्रमुख अधिकारियों के नाम व फोन नंबर
- क्षेत्रीय प्रबंधक को के नाम व फोन नंबर
- शाखा प्रबंधकों के सीयूजी नंबर
- आपको अपनी आवश्यकता अनुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
Contact Information
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। संपर्क विवरण कुछ इस प्रकार है।