Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana:- उत्तराखंड सरकार द्वारा अलग-अलग आयु के नागरिक और अलग-अलग जाति के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है ताकि राज्य के सभी आय जाति वर्ग के लोगों को सहायता मिल सके। इसी प्रकार अब राज्य की बेटियों के विवाह के लिए उत्तराखंड के 24वें स्थापना दिवस पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है। जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कन्या के विवाह हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अब राज्य की कन्या और उनके परिवारों को कन्या के विवाह के लिए होने वाले खर्च की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
अगर आप उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana 2023
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 9 नवंबर 2023 को राज्य के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब और जरूरतमंद परिवार की कन्याओं की शादी के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत सामूहिक विवाह में होने वाला खर्च उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर कन्या सामूहिक विवाह के आयोजन किए जाएंगे। ताकि शादी की इच्छा रखने वाले जोड़ों की सामूहिक तौर पर शादी करवाई जा सके। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कन्या की शादी के खर्चे से मुक्ति मिल सकेगी।
सौभाग्यवती योजना उत्तराखंड
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana |
घोषणा की गई | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवार की कन्याएं |
उद्देश्य | कन्या का विवाह का खर्च सरकार की ओर से मुहैया करवाना |
राज्य | उत्तराखंड |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana 2023 का उद्देश्य
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शादी की उम्र हो जाने पर भी पैसों का प्रबंध न हो पाने की वजह से बेटी के विवाह में देरी हो जाती है और ऐसे में लड़की के साथ ही लड़की के परिवार को भी कन्या की शादी की फिक्र सताने लगती है। इसी समस्या का समाधान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने का ऐलान किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा राज्य की गरीब और जरूरतमंद परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह के माध्यम से उनका विवाह संपन्न करना है। ताकि बिना किसी आर्थिक तंगी के सही आयु में कन्या का विवाह हो सके।
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2023 के लाभ
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 9 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी सामूहिक रूप से करवाई जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से शादी के खर्चे से गरीब परिवारों को मुक्ति दिलाई जाएगी।
- सरकार द्वारा जिला स्तर पर सामूहिक विवाह आयोजित किए जाएंगे। ताकि कन्याओं का विवाह आसानी से हो सके।
- मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार द्वारा कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा कन्यादान के समान को भी प्रदान किया जाएगा।
- सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक कन्याओं को इस योजना का लाभ दिया जा सके।
- अब गरीब परिवार की कन्याओं को आर्थिक खर्च की चिंता नहीं होगी।
Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य की केवल गरीब परिवार की कन्याएं ही इस योजना के लिए पात्र होगी।
- आवेदक कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- सभी जाति की कन्याएं इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- पहली बार शादी कर रही कन्या ही इस योजना के लिए पात्र होगी।
आवश्यक दस्तावेज
- कन्या का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
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उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप उत्तराखंड कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया और ना ही योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की गई है। जैसे ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करने से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे। ताकि आप इस योजना के तहत जल्द से जल्द आवेदन कर योजना का लाभ उठा सके।
Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana FAQs
मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 9 नवंबर को की गई है।
Uttarakhand Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana का लाभ राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवार की कन्याओं को मिलेगा।