उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ, लाभार्थी, दस्तावेज, ऑफिसियल वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर (Divyangjan Shadi Vivah Protsahan Yojana in Hindi) (Online Application, Beneficiary, Eligibility, Documents, Official Website, Toll free Number)
उत्तर प्रदेश सरकार आम इंसानों के साथ साथ दिव्यांग दंपतियों को भी राज्य में बराबर का अधिकार देने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना तैयार कर रही है। जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ द्वारा यूपी में रहने वाले दिव्यांग जनों को शादी का खर्च वहन ऑन की सहायता के लिए एक निर्धारित वित्तीय राशि देने की घोषणा की है। यदि कोई विकलांग लड़का है तो उसे सरकार की तरफ से 15000 रुपए की राशि प्राप्त होगी और दूसरी तरफ यदि कोई विकलांग लड़की शादी के लिए तैयार है तो उसे सरकार की तरफ से 20000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया गया है। इस योजना में किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है और किस प्रकार योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस पोस्ट में प्राप्त हो जाएगी।
उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023
नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
घोषित किया गया | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के विकलांग निवासी |
पंजीकरण प्रारंभ तिथि | 29 दिसंबर 2020 |
नवीनतम अपडेट | 30 मई 2021 |
फायदा | उत्तर प्रदेश के विकलांग दंपत्ति को वित्तीय सहायता |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
टोल फ्री नंबर | 844-8385-590 |
उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है
उत्तर प्रदेश में रहने वाला यदि कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग है और वह शादी करना चाहता है तो उनकी आर्थिक सहायता के लिए यूपी सरकार ने यह कदम उठाया है जिस योजना को यूपी दिव्यांग शादी विवाह योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत लड़का और लड़की दोनों ही विकलांग होने पर कुल 35000 रुपए की राशि सरकार की तरफ से दंपत्ति को दी जाएगी। यह पूरी राशि उनके बैंक खाते के जरिए उन तक पहुंचाई जाएगी।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना उद्देश्य
इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है कि विकलांग लोगों के पास उनके जीवन में बहुत सारी कमियां होती हैं ऐसे में वे आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं। उनकी इसी आर्थिक कमजोरी की वजह से कभी कभी इनकी शादी नहीं हो पाती है। दिव्यांगजनों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है ताकि विकलांग युवक और युवतियों को शादी के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करके उन्हें शादी जैसे अनमोल वस्तु का वरदान दिया जा सके। इस योजना की मदद से दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ समाज में सामान्य नागरिकों की तरह शादी के लिए भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना लाभ
इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को शादी के दौरान किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे उनकी जानकारी नीचे दी गई है :-
- इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को शादी के लिए अनुदान राशि दी जाएगी।
- सरकार द्वारा गया घोषणा की गई है कि यदि लड़का और लड़की दोनों ही दिव्यांग है और वे शादी करना चाहते हैं तो युवक की विकलांगता पर उसे शादी के लिए 15000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तथा दिव्यांग लड़की को सरकार की तरफ से 20000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कुल मिलाकर 35000 रुपए की राशि हो जाती है जिससे उन्हें पारिवारिक सहायता भी प्राप्त होगी।
- युवक और युवती को शादी के दौरान प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे ही बैंक ट्रांसफर के जरिए उनके बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना योग्यता
- लड़का और लड़की उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हो।
- दोनों की शादी का विवाह प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का हो।
- लड़का और लड़की 40% से ज्यादा विकलांग हो।
- दोनों की उम्र शादी लायक हो अर्थात 18 से 45 साल के बीच
- दोनों के पास राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता हो।
- दंपत्ति में से कोई सदस्य किसी भी अपराधिक मामले में दंड प्राप्त ना किया हो
- दोनों में से कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो.
- दोनों में से किसी का कोई पूर्व पति या पत्नी महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद में ना फंसा हो.
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना दस्तावेज
- विकलांग युवक और युवती का स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग युवक और युवती को अपना शादी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र जिसमें उनकी 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता की जानकारी प्राप्त हो।
- दंपत्ति का आधार कार्ड
- दोनों का निवास प्रमाण पत्र
- शादी का रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में दोनों का संयुक्त खाता
- दोनों का मोबाइल नंबर
- दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो
- दोनों का आयु प्रमाण पत्र।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑफिसियल पोर्टल
दिव्यांगजन व्यक्ति शादी विवाह योजना के साथ जुड़ कर वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर खुद का आवेदन करना होगा.
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन
सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरकर इस योजना का लाभ दिव्यांग जनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई ऑफिशल वेबसाइट पर आपको आवेदन के लिए जाना होगा।
- इसके मुख्य पृष्ठ पर आपको पंजीकरण आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप को आवेदन फॉर्म दिखाई देगा.
- उस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को आपको सही तरीके से भरना होगा जैसे आवेदक का नाम जनपद शहरी ग्रामीण क्षेत्र आदि।
- पूरी जानकारी अच्छी तरह भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं जिससे आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
- पंजीकरण करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी जिसे आप अपने पास सुरक्षित रखें।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना लॉगिन
योजना में आवेदन के बाद आपको लॉगिन करने की आवश्यकता होगी जिसकी एक छोटी सी प्रक्रिया आपको नीचे दी गई है:-
- लॉग इन करने के लिए भी आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अबकी बार आपको होम पेज पर लॉगइन का फॉर्म दिखाई देगा जिस पर क्लिक करके आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड आदि भरना होगा।
- यूजर नेम और आईडी पासवर्ड सही तरीके से भरकर आपका लॉगइन योजना में हो जाएगा।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन मिस्टेक
यदि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चीज गलत लगती है या आप उसे दोबारा से भरना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:-
- अपने फोन में कोई भी सुधार करने के लिए आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना होगा।
- होम पेज पर ही आपको पंजीकरण के बाद /अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए का ऑप्शन दिखाई देगा।
- उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी आवेदन संख्या भरनी होगी।
- जैसे ही आप आवेदन संख्या भरकर उसे सबमिट करेंगे आपके सामने आपका भरा हुआ फॉर्म आ जाएगा।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन स्थिति
यदि आपने दिव्यांगजन शादी योजना के अंतर्गत अपना आवेदन भर दिया है और आप उसकी स्थिति जानना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:-
- अपने शादी के भरे हुए फॉर्म की स्थिति जांचने के लिए भी आपको दिव्यांग शादी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहां क्लिक करें का विकल्प दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक करना है।
- जैसे ही आप उस विकल्प पर क्लिक करेंगे आपको एक पेज दिखाई देगा जिसमें आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कराना होगा।
- उसके बाद सर्च के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन पत्र की स्थिति आ जाएगी।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र प्रिंट
यदि आप अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करे।
- प्रिंट आउट निकालने के लिए भी आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर ही आपको आवेदन पत्र पुणे प्रिंट करने हेतु यहां क्लिक करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिस पर आपको अपनी आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी।
- आवेदन संख्या को सही तरीके से भर कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें उसके बाद आपका आवेदन पत्र आपके सामने खुल जाएगा।
- आवेदन पत्र को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका बाद में प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना कांटेक्ट डिटेल्स
यदि आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए कांटेक्ट डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा:-
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करें।
- होम पेज पर ही आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी का विकल्प दिखाई देगा जिस पर आप को क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा जिस पर आप आसानी से जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की संपूर्ण कांटेक्ट डिटेल्स देख सकते हैं।
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर
इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 844-8385-590 पर डायल कर सकते हैं. यहाँ से योजना की जानकारी आपको मिल जाएगी.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यह नई पहल बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। दिव्यांग जनों को शादी के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी यह योजना बेहद लाभदायक है।
FAQ
Q : अगर लड़का यूपी का हो और लड़की किसी दूसरे राज्य की हो तो क्या यूपी दिव्यांग शादी योजना का लाभ उठा सकते हैं ?
Ans : नहीं, दोनों का उत्तरप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है.
Q : दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को क्या करना होगा ?
Ans : अधिकारिक वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा उसके बाद सरकार की ओर से उनके बैंक खाते हैं पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगे.
Q : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ कौन उठा सकता है ?
Ans : यूपी के विकलांग दंपत्ति
Q : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दंपत्ति को कितनी राशि का अनुदान मिलेगा ?
Q : दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में अनुदान राशि का लाभ हितधारकों को कैसे मिलेगा ?
Ans : डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से
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